बिहार राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क पढ़ाई के लिए 69 हजार 193 बच्चों को स्कूल आवंटित किये गये हैं। गरिब परिवार के बच्चों का 2026-27 सत्र में पहली कक्षा में नामांकन होगा। इन बच्चों का नामांकन अब निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली कक्षा में होगा। नामांकन के लिए राजकीय पोर्टल पर 84 हजार 806 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 3 हजार 781 बच्चों के आवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा खारिज किया गया। चयनित विद्यार्थियों की नामांकन प्रक्रिया 24 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक चलेगी। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालयों ने 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर वर्ग के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है।
This Story also Contains
इससे पहले शिक्षा का अधिकार (आरटीई) बिहार एडमिशन 2026-27 की प्रक्रिया राज्य के आधिकारिक ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से चल रही है। बिहार शिक्षा विभाग ने आरटीई बिहार प्रवेश के लिए ऑनलाइन छात्र पंजीकरण सक्रिय किया, जिससे पात्र बच्चे आरटीई अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते थे।
आरटीई बिहार प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार, आरटीई बिहार एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी 2026 तक की गई। पहले छात्र पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2026 तक थी। पंजीकृत छात्रों का सत्यापन 18 फरवरी, 2026 तक पूरा हुआ, जिसके बाद 23 फरवरी, 2026 को स्कूलों का ऑनलाइन आवंटन किया गया। प्रवेश और नामांकन प्रक्रिया 24 फरवरी से 10 मार्च, 2026 तक चलेगी। माता-पिता और अभिभावक आरटीई बिहार की आधिकारिक वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आरटीई बिहार 2026-27 प्रवेश प्रक्रिया और कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आगे पढ़ें।
आरटीई बिहार प्रवेश प्रक्रिया और तिथियों का संक्षिप्त अवलोकन प्राप्त करने के लिए, नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित विवरणों को देखें:
विषय | विवरण |
प्राधिकरण | बिहार सरकार का शिक्षा विभाग |
प्रवेश एवं शैक्षणिक सत्र | आरटीई बिहार प्रवेश 2026-27 (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) |
छात्र पंजीकरण की प्रारंभ तिथि | 2 जनवरी, 2026 |
छात्र पंजीकरण की अंतिम तिथि |
15 फरवरी 2026 तक |
पंजीकृत छात्रों का सत्यापन |
18 फरवरी 2026 तक |
सत्यापित छात्रों का ऑनलाइन स्कूल आवंटन |
23 फरवरी 2026 |
प्रवेश एवं नामांकन की तिथियां |
24 फरवरी से 10 मार्च 2026 |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आरटीई बिहार आवेदन शुल्क | शून्य (सभी श्रेणियों के लिए निःशुल्क) |
आरटीई बिहार आवेदन पत्र भरने के लिए वेबसाइट | gyandeep-rte.bihar.gov.in |
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के तहत प्रस्सीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% कमजोर वर्ग एवं अल्पसंख्यक समूह के बच्चों का ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 में Online नामांकन किया जाना है।

ये भी पढ़ें :
बिहार आरटीई प्रवेश 2026-27 के लिए छात्र पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। पात्र छात्र और उनके माता-पिता नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आरटीई बिहार प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
आधिकारिक वेबसाइट gyandeep-rte.bihar.gov.in पर जाएं।
'आरटीई बिहार छात्र पंजीकरण 2026-27' लिंक पर क्लिक करें।
वैध मोबाइल नंबर का उपयोग करके पंजीकरण करें।
एसएमएस के माध्यम से यूजर आईडी प्राप्त करें।
यूजर आईडी का उपयोग करके लॉग इन करें।
आरटीई बिहार प्रवेश आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें।
सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
फॉर्म जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन रसीद डाउनलोड/प्रिंट करें।
ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। माता-पिता/अभिभावक अपने मोबाइल नंबर के साथ उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं।
आवेदन करने के समय माता-पिता या उनके अभिभावक के आधार कार्ड का सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चे के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। (बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त आधार को ज्ञानदीप पोर्टल पर अपलोड करेंगे/करवाएंगे।)
पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका User Id उनके मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजा जाएगा।
इस User Id द्वारा लॉगिन करने के पश्चात बच्चे के माता-पिता या अभिभावक, बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल http://gyandeep-rte.bihar.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म भर सकेंगे।
ज्ञानदीप पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर 18003454417 / 14417
ज्ञानदीप पोर्टल का ईमेल आईडी: rtebiharhelp@gmail.com
ये भी पढ़ें :
चरण | विवरण |
चरण 1 | ज्ञानदीप पोर्टल पर आरटीई बिहार एडमिशन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना। |
चरण 2 | संबंधित अधिकारियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन। |
चरण 3 | ऑनलाइन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से कंप्यूटर आधारित स्कूल आवंटन। |
चरण 4 | चयनित छात्रों के लिए विद्यालय आवंटन परिणामों का प्रकाशन। |
चरण 5 | प्रवेश एवं नामांकन के लिए आवंटित विद्यालय में रिपोर्ट करना। |
चरण 6 | विद्यालय और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद प्रवेश की अंतिम पुष्टि की जाएगी। |
ये भी पढ़ें :
आरटीई बिहार प्रवेश आवेदन पत्र 2026-27 उन बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों द्वारा भरा जा सकता है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और ट्रांसजेंडर वर्ग जैसे वंचित समूहों से संबंधित बच्चे आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक न हो।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी जातियों के बच्चे भी आरटीई बिहार में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय 2,00,000 रुपये से कम हो। अनाथ बच्चे भी पात्र हैं, और ऐसे मामलों में आय प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य नहीं है।
इसके अतिरिक्त, बच्चे का बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है और उसे केवल आरटीई द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ही प्रवेश लेना चाहिए। आयु मानदंड के अनुसार, प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष है, जिसकी गणना 1 अप्रैल, 2026 तक की जाएगी। 2 अप्रैल, 2018 और 1 अप्रैल, 2020 के बीच जन्मे बच्चे आरटीई बिहार प्रवेश 2026-27 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
नामांकन हेतु पात्रता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ट्रांसजेंडर सहित) एवं अल्पसंख्यक समूह - (जिनके माता-पिता तकनीकी अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/- (एक लाख) रुपये तक हो।
कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियों/समुदाय के बच्चे जिनके माता-पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/- (दो लाख) रुपये से कम हो।
अनाथ बच्चे :-
अनाथ बच्चे से अभिप्रेत है, जिनके माता-पिता नहीं है।
01 अप्रैल 2026 तक 6+ वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। (02 अप्रैल 2018 से 01 अप्रैल 2020 के बीच जन्म लिए बच्चे प्रवेश के लिए पात्र हैं।)
बिहार में आरटीई प्रवेश के तहत, पात्र निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों के लिए आरक्षित हैं। आरटीई प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या प्रत्येक स्कूल द्वारा तय की जाती है और यह एक संस्थान से दूसरे संस्थान में भिन्न हो सकती है।
पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सीटों का आवंटन ऑनलाइन, कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।
आवंटन प्रक्रिया के दौरान, बच्चे के निवास स्थान और चयनित विद्यालय के बीच की दूरी के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है।
विद्यालय से 0 से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर रहने वाले बच्चों को पहली प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद 1 से 3 किलोमीटर के भीतर रहने वालों को और फिर 3 से 6 किलोमीटर के बीच रहने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाती है।
संबंधित विद्यालय और शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन के बाद ही सीट आवंटन को अंतिम रूप दिया जाता है।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
जन्म प्रमाण पत्र / आंगनवाड़ी प्रमाण पत्र
माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड
बच्चे की पासपोर्ट आकार की तस्वीर
आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवास प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर
वचनबद्धता प्रमाण पत्र (अनाथ बच्चों के लिए)
• जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनबाड़ी अभिलेख/माता-पिता या अभिभावक द्वारा संसद में उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र ।
• जाति प्रमाण-पत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं)
• आय प्रमाण-पत्र (अनाथ बच्चों पर लागू नहीं) आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/रेट एग्रीमेंट/बिजली बिल (अनाथ बच्चों के संदर्भ में अनिवार्य नहीं) निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) न होने की स्थिति में विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करेंगे।
• ट्रांसजेंडर से संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र ।
• अनाथ बच्चों के लिए उनके अभिभावक/संस्था के प्रधान द्वारा समर्पित अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट (Undertaking certificate)। अनाथ बच्चों के मामलों में माता-पिता के आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं होगी।
• माता-पिता या अभिभावक का आधार कार्ड (नामांकन के पश्चात बच्चे का आधार कार्ड)।
• बच्चे का आधार कार्ड आवेदन के समय अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर माता-पिता या अभिभावक अपने बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे।
• माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर
• बच्चे का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो (Size 50kb)
इन्हें भी देखें-
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरटीई बिहार प्रवेश 2026-27, 2 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है।
नहीं, आरटीई बिहार के लिए आवेदन करने का कोई शुल्क नहीं है। सभी श्रेणियों के छात्र नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।
छात्र आरटीई बिहार प्रवेश 2026-27 के लिए आवेदन करने हेतु आधिकारिक वेबसाइट gyandeep-rte-bihar-gov.in पर जा सकते हैं।
On Question asked by student community
Dear Student,
Please check Bihar Board 10th Question Papers 2026 PDF Download (All Subjects)
Bihar Board 10th Examination 2025–26 is a key assessment for students completing secondary education under BSEB .
Dear Student,
Please download previous year question paper, including maths for Class 10th here: BSEB 10th Previous Year Question Papers PDF- Download Bihar Board Class 10 PYQ
Hi Student
The Bihar Board will declare the BSEB Class 10 results in March 2026. You can check out your certificate number using the 10th marksheet after the result announcement.
As per latest syllabus. Physics formulas, equations, & laws of class 11 & 12th chapters
As per latest syllabus. Chemistry formulas, equations, & laws of class 11 & 12th chapters
As per latest 2024 syllabus. Study 40% syllabus and score upto 100% marks in JEE
As per latest syllabus. Maths formulas, equations, & theorems of class 11 & 12th chapters