आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म 2026-27: ऑनलाइन आवेदन (शुरू), तिथियां, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
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आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म 2026-27: ऑनलाइन आवेदन (शुरू), तिथियां, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

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Mithilesh KumarUpdated on 04 Feb 2026, 11:38 AM IST
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आरटीई यूपी एडमिशन फॉर्म 2026-27 : शिक्षा विभाग ने 2 फरवरी, 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षा का अधिकार एडमिशन फॉर्म 2026-27 जारी कर दिया है। आरटीई यूपी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन जारी किए गए हैं। यह योजना वंचित / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए है। आरटीई यूपी एडमिशन प्रक्रिया 25% आरटीई कोटे के तहत सभी उपलब्ध सीटों को भरने के लिए चार राउंड में आयोजित की जाती है। ज़्यादा जानकारी नीचे देखें।
आरटीई यूपी एडमिशन फॉर्म 2026-27: यहाँ रजिस्टर करें
आरटीई यूपी स्कूल सूची 2026 (RTE UP School List 2026) : जिलावार स्कूल और उपलब्ध सीटों की संख्या चेक करें

This Story also Contains

  1. आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां
  2. आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां राउंड 2
  3. आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां राउंड 3
  4. पिछले वर्ष आरटीई यूपी प्रवेश तिथि
  5. आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें?
  6. आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज
  7. यूपी आरटीई में चयन कैसे होगा?
  8. वित्तीय भुगतान एवं सत्यापन प्रक्रिया-
आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म 2026-27: ऑनलाइन आवेदन (शुरू), तिथियां, पात्रता और आवश्यक दस्तावेज
आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म 2026

शिक्षा विभाग ने यूपी आरटीई प्रवेश फॉर्म जारी कर दिया है। विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी सूचना दी गई है।

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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने वंचित वर्गों के बच्चों के वास्ते शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 फीसदी आरक्षण के अंतर्गत प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया है। विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। पहली कक्षा या पूर्व-प्राथमिक स्तर के लिए पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। स्कूलों को पोर्टल पर दाखिले की स्थिति अपलोड करना अनिवार्य है। पहला चरण 2 से 16 फरवरी तक, दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक और तीसरा चरण 12 से 25 मार्च तक चलेगा।
आरटीई यूपी एडमिशन की स्थिति कैसे चेक करें

आरटीई यूपी एडमिटशन आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करने के लिए आवेदक के माता-पिता का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पेंशन या दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य होंगे। निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार प्रत्येक छात्र के लिए निर्धारित राशि स्कूलों को उपलब्ध कराएगी।

नर्सरी में 3 से 4 वर्ष, एलकेजी में 4 से 5 वर्ष, यूकेजी में 5 से 6 वर्ष और पहली कक्षा में 6 से 7 वर्ष की आयु के बच्चे प्रवेश के पात्र होंगे। उम्र की गणना एक अप्रैल 2026 की तारीख के आधार पर की जाएगी। आवेदन आरटीई पोर्टल से ऑनलाइन किए जाएंगे। अभिभावकों को दस्तावेज अपलोड करने होंगे। जिला बेसिक और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का सत्यापन करेंगे और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां

यूपी आरटीई पंजीकरण 2025-26 राउंड 1 का लिंक ऑनलाइन पोर्टल पर सक्रिय हो जाएगा। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकेंगे। आरटीई यूपी प्रवेश आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां नीचे देखें:

आयोजन

महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म जारी होने की तिथि

2 फरवरी 2026 (जारी)

राउंडवार तिथियों के साथ आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 1 आवेदन प्रारंभ तिथि

2 से 16 फरवरी 2026

ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करना शुरू।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 1 सत्यापन तिथि

2 फरवरी 2026 - 16 फरवरी 2026

जिला स्तर पर दस्तावेज़ सत्यापन।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म लॉटरी परिणाम (सीट आवंटन)

18 फरवरी 2026

परिणाम ऑनलाइन प्रकाशित किये जाते हैं।

नामांकन के लिए आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि

20 फरवरी


आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां राउंड 2

आयोजन

महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 2 आवेदन प्रारंभ तिथि

21 फरवरी से 7 मार्च 2026

ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करना शुरू।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 1 सत्यापन तिथि

21 फरवरी 2026 - 7 मार्च 2026

जिला स्तर पर दस्तावेज़ सत्यापन।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म लॉटरी परिणाम (सीट आवंटन)

9 मार्च 2026

परिणाम ऑनलाइन प्रकाशित किये जाते हैं।

नामांकन के लिए आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि

11 मार्च 2026

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म महत्वपूर्ण तिथियां राउंड 3

आयोजन

महत्वपूर्ण तिथियां

विवरण

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 2 आवेदन प्रारंभ तिथि

12 मार्च से 25 मार्च 2026

ऑनलाइन पंजीकरण और फॉर्म जमा करना शुरू।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म राउंड 1 सत्यापन तिथि

12 मार्च से 25 मार्च 2026

जिला स्तर पर दस्तावेज़ सत्यापन।

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म लॉटरी परिणाम (सीट आवंटन)

27 मार्च 2026

परिणाम ऑनलाइन प्रकाशित किये जाते हैं।

नामांकन के लिए आदेश निर्गत करने की अंतिम तिथि

29 मार्च 2026


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पिछले वर्ष आरटीई यूपी प्रवेश तिथि

स्टेज

आवेदन तिथियां

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन एवं लॉकिंग

लॉटरी तिथि

निजी स्कूलों के लिए आवंटन सूची जारी करने की तिथि

पहला दौर

1 से 19 दिसंबर, 2024

20 से 23 दिसंबर, 2024

24 दिसंबर, 2024

27 दिसंबर, 2024

दूसरा दौर

1 से 19 जनवरी, 2025

20 से 23 जनवरी, 2025

24 जनवरी, 2025

27 जनवरी, 2025

तीसरा दौर

1 से 19 फरवरी, 2025

20 से 23 फरवरी, 2025

24 फ़रवरी, 2025

27 फ़रवरी, 2025

चौथा दौर

1 से 19 मार्च, 2025

20 से 23 मार्च, 2025

24 मार्च, 2025

27 मार्च, 2025

ये भी पढ़ें :

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म के लिए आवेदन कैसे करें?

यूपी आरटीई 2025-26 योजना के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदन करने वाले बच्चे की आयु 3 से 6 वर्ष के बीच होनी चाहिए और छात्र के परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। छात्र नीचे यूपी आरटीई प्रवेश आवेदन प्रक्रिया देख सकते हैं:

  • आधिकारिक पोर्टल : rte25.upsdc.gov.in पर जाएं।

  • छात्र पंजीकरण: "ऑनलाइन आवेदन/छात्र लॉगिन" लिंक पर क्लिक करें और आवश्यक बुनियादी विवरण भरें।

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  • फ़ॉर्म भरें : पंजीकरण आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें और पूरा आवेदन फॉर्म भरें

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    • जिला - ड्रॉप-डाउन सूची से अपना जिला चुनें।

    • शहर/ब्लॉक - सूची से अपना शहर चुनें, चाहे वह नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत हो।

    • छात्र का पूरा नाम* - बच्चे का पूरा नाम दर्ज करें।

    • मोबाइल नंबर: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें जिस पर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

    • जन्मतिथि: बच्चे की जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) प्रारूप के अनुसार दर्ज करें। उदाहरण के लिए, 23 मार्च 2013 को जन्मे बच्चे की जन्म तिथि 23/03/2013 लिखी जाएगी।

    • लिंग- पुरुष / महिला / अन्य में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें।

    • कक्षा- यहां लिखें (वाक्य यहीं समाप्त होता है।)

    • 1770094780877

  • विवरण भरने के बाद, नीचे दिखाए अनुसार यूपी आरटीई पंजीकरण संख्या नोट करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'फॉर्म पूरा करें' बटन पर क्लिक करें


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  • सभी आवश्यक सहायक दस्तावेज़ (नीचे दी गई सूची देखें) आवश्यक प्रारूप और आकार में अपलोड करें।

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  • आवेदक नीचे दी गई ड्रॉप-डाउन सूची से अपने पसंदीदा स्कूल का चयन कर सकते हैं, जिसमें न्यूनतम एक (1) से लेकर अधिकतम दस (10) स्कूल तक का विकल्प शामिल है। कैप्चा भरने के बाद, अपना चयन अंतिम रूप देने के लिए 'सेव' बटन पर क्लिक करें।

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  • आरटीई यूपी आवेदन पत्र पूरा होने के बाद, आवेदक को "छात्र आवेदन पत्र 2018 पूर्वावलोकन" पृष्ठ पर अपने आवेदन की समीक्षा करनी होगी। सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करना और किसी भी त्रुटि को सुधारना आवश्यक है। यदि सभी जानकारी सही है, तो सबमिशन पूरा करने के लिए "लॉक एंड फाइनल प्रिंट" पर क्लिक करें।

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  • यदि छात्रों को दी गई किसी भी जानकारी को बदलना है, तो “संपादित करें” बटन पर क्लिक करें और दिए गए विवरण को बदलें।

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  • फॉर्म की समीक्षा करें और आवेदन करने के लिए 'फाइनल लॉक' बटन पर क्लिक करें। अपने रिकॉर्ड के लिए अंतिम रूप से सबमिट किए गए आरटीई यूपी आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें।

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  • फाइनल प्रिंट लेने के बाद नीचे दी गई विंडो खुलेगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आरटीई यूपी आवेदन पूरा हुआ है या नहीं।

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ये भी देखें :

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज

आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज ये हैं। छात्र आरटीई यूपी प्रवेश फॉर्म 2026-27 के लिए आवेदन करने से पहले ये डॉक्यूमेंट पहले से तैयार कर सकते हैं।

दस्तावेज श्रेणी

आवश्यक दस्तावेज

स्थिति

बाल पहचान

जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड

अनिवार्य

निवास प्रमाण

माता-पिता का आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, किराया समझौता (यदि लागू हो)

1 किमी/3 किमी त्रिज्या मानदंड को सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।

आय प्रमाण (ईडब्ल्यूएस)

अद्यतन आय प्रमाण पत्र

ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों के लिए आवश्यक (सामान्यतः वार्षिक आय ₹1 लाख या ₹2 लाख से कम, वर्तमान अधिसूचना के आधार पर)। वर्तमान होना आवश्यक है।

जाति प्रमाण (वंचित)

जाति प्रमाण पत्र (एससी/एसटी/ओबीसी)

वंचित समूह के अंतर्गत आवेदन करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक।

अन्य

बच्चे का नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो

फॉर्म पर अपलोड करने के लिए.

आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का प्रारूप जन सामान्य हेतु प्रचारित किया जायेगा। आवेदन पत्र में अभिभावक (माता अथवा पिता) द्वारा अपना आधार कार्ड का नम्बर अंकित किया जायेगा। अभिभावक द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त किये जाने हेतु अपना आधार लिंक / सीडेड बैंक खाते का विवरण आवेदन में अंकित किया जायेगा। आवेदन में पात्रता अनुसार अभिलेखों की पठनीय एवं स्वच्छ छायाप्रति संलग्न की जायेगी।


पात्रता श्रेणी

सम्बन्धित अभिलेख

अलाभित समूह

तहसीलदार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

तहसील स्तर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र, मतदाता परिचय पत्र, राशन कार्ड, ग्रामीण क्षेत्र में जॉब कार्ड,पासपोर्ट, ड्राइविंग लायसेन्स, विद्युत बिल एवं पानी का बिल

दुर्बल वर्ग

खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी की गयी गरीबी रेखा के नीचे के कार्डधारक (अन्त्योदय) अथवा तहसील स्तर से जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र

निःशक्त, एच०आई० वी० अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता / अभिभावक का बच्चा

मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत

चिकित्सा प्रमाणपत्र

अनाथ बच्चा

सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र

माता-पिता या संरक्षक दिव्यांगता/ वृद्धावस्था / विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता का बच्चा

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग / स्वास्थ्य विभाग / समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र

ये भी पढ़ें :

यूपी आरटीई में चयन कैसे होगा?


आवेदन में अभिभावक द्वारा अपने ग्राम पंचायत / वार्ड का चयन किया जाएगा, जिसके आधार पर आस-पास (Neighbourhood) में स्थित अधिकतम 10 विद्यालयों का वरियता / क्रमानुसार चयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 यथा संशोधित के अनुसार आस-पास (Neighborhood) की परिभाषा के अन्तर्गत स्थानीय निकाय अर्थात ग्राम पंचायत अथवा नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम के वार्ड को इकाई समझा जायेगा, अर्थात जिस ग्राम पंचायत /वार्ड में विद्यालय स्थापित होगा उसी ग्राम पंचायत / वार्ड के उक्त श्रेणी के पात्र बच्चों को इसका लाभ अनुमान्य होगा।

अभिभावक द्वारा एक लॉटरी चरण में एक बार आवेदन किया जाएगा। विद्यालय में सीट आवंटित न होने की स्थिति में अभिभावक अगले चरण में पुनः आवेदन कर सकेगें।

सत्यापन की प्रक्रिया

I. प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से द्विस्तरीय सत्यापन किया जाएगा। सर्वप्रथम खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों का आवेदन फार्म में उल्ल्लिखित विवरण का मिलान कर आवेदन सत्यापित किया जाएगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर सत्यापन हेतु अग्रसारित किये जायेगें।

II. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लागिन पर प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जायेगा।

III. सत्यापन में निरस्त किए गए आवेदनों के निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित किया जाएगा।

IV. सत्यापनोपरान्त यदि कूटरचित अभिलेख पाये जाते है, तो सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

V. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित /स्वीकृत आवेदनों को प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली ऑनलाइन लाटरी में सम्मलित किया जायेगा।

VI. आवेदन, सत्यापन की कार्यवाही एवं अभिभावक द्वारा प्रेषित समस्त दस्तावेज का विवरण आर०टी०ई० पोर्टल पर एक निर्धारित अवधि (कक्षा 1 / पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक प्रवेशोपरान्त अधिकतम 2वर्ष) तक अनुरक्षित रखा जाएगा।

चयन प्रक्रिया-

1. जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत आवेदनों को निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी। लाटरी की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी-

(क) Randomization: इस प्रक्रिया में सत्यापित / स्वीकृत आवेदनों की ऑनलाइन शफलिंग की जायेगी और उसके आधार पर प्रत्येक आवेदन को एक लाटरी संख्या आवंटित की जाएगी।

(ख) Allotment: इस प्रक्रिया में 100 की लॉट में लाटरी संख्या के आरोही क्रम में प्रत्येक अभ्यर्थी को उसकी वरीयता के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जाएगा। उक्त सूची का अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

II. चयन प्रक्रिया में जो बच्चे चयनित हुए हैं / नहीं हुए हैं, उनका विवरण पोर्टल पर प्रदर्शित होगा एवं चयनित बच्चों के अभिभावकों को एस०एम०एस० के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

प्रवेश प्रक्रिया-

I. चरणवार आवंटन के पश्चात् बच्चों की सूची एवं बच्चों के समस्त दस्तावेज, जो आवेदन में संलग्न किये गये है,विद्यालयों को ऑनलाईन पोर्टल पर उनके स्कूल लॉगिन पर अवलोकनार्थ उपलब्ध होगें।

II. विद्यालय द्वारा बच्चे को प्रवेश न दिये जाने की स्थिति में स्कूल द्वारा अपने लॉगिन के माध्यम से स्पष्ट कारण वेबपोर्टल पर अंकित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा आवंटित बच्चे को प्रवेश न दिये जाने, किसी प्रकार के शुल्क की मांग करने, प्रवेश हेतु अप्रासंगिक दस्तावेजों की मांग करने अथवा अन्य किसी भी प्रकार से अभिभावक को परेशान किये जाने की शिकायत में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित विद्यालय के विरुद्ध अधिनियम की धारा 13 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

III. विद्यालय द्वारा आवंटित छात्र का प्रवेश लेने के पश्चात् तत्काल नामांकित छात्र का विवरण ऑनलाईन आर0टी0ई0 पोर्टल पर फीड किया जाएगा। समस्त विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित छात्रों के विवरण को खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन से सत्यापित किया जाएगा। विद्यालय द्वारा छात्र का विवरण ऑनलाईन पोर्टल पर फीड न किये जाने पर विद्यालय को फीस प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

वित्तीय भुगतान एवं सत्यापन प्रक्रिया-

(अ). फीस प्रतिपूर्तिः-

i. विद्यालय को आर0टी0ई0 12 (1)(ग) के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित प्रतिपूर्ति की धनराशि अथवा विद्यालय का वास्तविक शुल्क में से जो भी कम होगा, देय होगा। वर्तमान में शासन द्वारा प्रति बच्चा प्रतिमाह शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम दर रू0 450/- 12 माह के लिये निर्धारित है। विद्यालय द्वारा अभिभावक से किसी भी प्रकार की अन्य फीस लिये जाने की स्थिति में विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

ii.योजना के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने हेतु विद्यालयों द्वारा मांग पत्र / प्रतिपूर्ति बिल खण्ड शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में नामांकन / प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर तक उपलब्ध कराया जायेगा। विद्यालयों से प्राप्त मांग पत्र का खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जायेगा। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापन के पश्चात विद्यालयों की अर्ह मांग को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित की जायेगी, जिसका जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा रेण्डमली (Randomly) सत्यापन किया जायेगा। जिसका विवरण नियमित रूप से जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

iii. ऐसे विद्यालय, जो निःशुल्क अथवा रियायती दर पर कोई भूमि / भवन / उपस्कर अथवा अन्य सुविधायें प्राप्त करने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु पहले ही वचनबद्ध हों,ऐसे विद्यालय ऐसी वचनबद्धता की सीमा तक प्रतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

iv. आर०टी०ई० पोर्टल पर उपलब्ध छात्र संख्या के आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर तक फीस प्रतिपूर्ति की सत्यापित मांग शिक्षा निदेशालय को प्रेषित की जायेगी।

V. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित मांग के सापेक्ष राज्य स्तर से प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान विद्यालयों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में आर०टी०ई० हेतु खोले गये पृथक खाते में किया जायेगा।

वित्तीय सहायता-

i. विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पाठ्य पुस्तकों, अभ्यास पुस्तिकाओं एवं यूनीफार्म क्रय आदि हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने स्रोतों से प्रति बच्चा रु० 5000/- प्रति-वर्ष की वित्तीय सहायता अभिभावक को अनुमन्य होगी।

ii फीस प्रतिपूर्ति हेतु विद्यालय सत्यापन में पात्र पाये गये बच्चों को ही वित्तीय सहायता की धनराशि का भुगतान उनके अभिभावकों के आधार लिंक खातों में किया जायेगा।


Frequently Asked Questions (FAQs)

Q: उत्तर प्रदेश में आरटीई प्रवेश के लिए आवेदन करने हेतु कौन पात्र है?
A:

आरटीई यूपी प्रवेश आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और वंचित समूह (डीजी) के बच्चों के लिए आरक्षित है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर), अनाथ और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे शामिल हैं।

Q: आरटीई यूपी प्रवेश के लिए आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
A:

यूपी आरटीई का आधिकारिक पोर्टल rte25.upsdc.gov.in है।

Q: 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया कब शुरू होगी?
A:

यूपी आरटीई आवेदन प्रक्रिया (राउंड 1) दिसंबर में शुरू होती है और सभी सीटें भरने के लिए चार राउंड में आयोजित की जाती है।

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