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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Scheme in Hindi)- पैसों की कमी के कारण शिक्षा पूरी करने में असफल रहने वाले छात्रों की भारी तादाद को देखते हुए बिहार सरकार ने प्रदेश के जुझारू विद्यार्थियों के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम (Bihar Student Credit Card Scheme in Hindi) शुरू की है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। इस योजना को वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) के एक हिस्से के तौर पर शुरू किया गया है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए आवश्यकत पात्रता क्या है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदन कैसे करें आदि विषयों पर पूरी जानकारी पाने के लिए लेख की मदद ले सकते हैं।
टॉपिक | विवरण |
---|---|
योजना का नाम | बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (Bihar Student Credit Card Yojna) |
लाभार्थी | बिहार के मूल निवासी |
लक्ष्य | आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना |
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के कई लाभ हैं, टेक्निकल, पॉलिटेक्निक या सामान्य पाठ्यक्रमों में आगे की शिक्षा के साथ ही किताबों, स्टेशनरी और लैपटॉप जैसी अध्ययन सामग्री की खरीद के लिए सहायता इसके लिए दी जाती है। यह योजना (mukhyamantri credit card yojana bihar in hindi) उन छात्रों के लिए है जिन्होंने बिहार सरकार द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों से अपनी इंटरमीडिएट या 12वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की है। आइए जानते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएं जो कि कुछ इस प्रकार हैं :-
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए योग्यता शर्तों में मुख्य रूप से आपको बिहार का निवासी होना चाहिए, उम्र 25 वर्ष और उससे अधिक हो, आप 12वी कक्षा पास कर चुके हों, आपको किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में कोर्स के लिए नामांकित या चयनित होना चाहिए।
इस योजना के तहत बिहार राज्य के निवासी वैसे विद्यार्थी जिन्होंने बिहार राज्य एवं सीमावर्ती राज्यों से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो और उच्च शिक्षा के लिए लोन के इच्छुक हो, उन्हें बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए पात्रता इस प्रकार है-
विद्यार्थी ने बिहार एवं अन्य राज्य या केंद्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लिया हो या एडमिशन के लिए चयन हुआ हो।
यह लोन उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों, विभिन्न व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए दिया जाता है।
इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12वीं या समकक्ष (पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी और बिहार राज्य के सीमावर्ती जिलों के सीमावर्ती प्रखंडों के सीमावर्ती राज्य जैसे झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल के स्कूल या बोर्ड से 10वीं या 12वीं (पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण बिहार राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है।
आवेदक विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने की स्थिति में आवेदक के शैक्षणिक संस्थान को राशि उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में नहीं रहने की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए फीस के अतिरिक्त रहने का खर्च निर्धारित मानकों के अनुसार दिया जाता है। इसे आप इस लेख में नीचे दी गई सूची में देख सकते हैं।
इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्नातकोत्तर स्तर के वैसे पाठ्यक्रम जिनमें नामांकन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण है, उसके लिए अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष होगी।
प्रश्न : क्या एमबीए, एमसीए जैसे कोर्स के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ मिलेगा?
हां, एमबीए, एमसीए जैसे कोर्स के लिए योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन आवेदक के पास एक स्तर की डिग्री है और उसी स्तर की दूसरी डिग्री लेना चाहता है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे यदि किसी विद्यार्थी ने साइंस से ग्रेजुएशन किया है और वह फिर साइंस में ही किसी और विषय या आर्ट्स या कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन साइंस, ऑर्टस या कॉमर्स में ग्रेजुएट स्टूडेंट एमबीए, एमसीए इत्यादी करने के लिए योजना का लाभ ले सकता है।
प्रश्न : लोन लेने के बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देने पर क्या होगा?
लाभार्थी पढ़ाई को किसी कारणवश बीच में छोड़ देता है तो लोन की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। लोन की अगली किस्त संबंधित संस्थान या पाठ्यक्रम में अध्यनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जाती है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो तो आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा :
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पोर्टल MNSSBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
‘New Applicant Registration’ का विकल्प चुनें।
अपना नाम, ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जैसे आवश्यक विवरण दर्ज करें।
इसके बाद ‘Send OTP’ के विकल्प पर क्लिक करें और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को दर्ज करें। विवरण दर्ज करने के बाद, ‘Submit’ पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको ईमेल/SMS के माध्यम से लॉग-इन विवरण प्राप्त होगा।
अब फिर से होम पेज पर जाएं और यूजरनेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड सहित लॉग-इन विवरण दर्ज करें। फिर ‘Login‘ पर क्लिक करें।
सिक्योरिटी के लिए आपको अपना पासवर्ड बदलना और अपडेट करना होगा और नए पासवर्ड के साथ फिर से लॉग-इन करना होगा।
लॉग-इन करने के बाद आपको एक नया पेज दिखाई देगा, जहां आपको अपना व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा और सबमिट करना होगा।
इसके बाद ‘Select Scheme’ मेनू के तहत ‘Bihar Student Credit Card’ विकल्प चुनें और आगे का विवरण दर्ज करें।
फाइनेंशियल और सामान्य विवरण दर्ज करने के बाद ‘Submit’ पर क्लिक करें। सफलतापूर्वक सबमिट करने पर, आपको ईमेल के माध्यम से एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त होगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। इच्छुक विद्यार्थी जो 12वीं कक्षा (पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) उत्तीर्ण हो और इस योजना की पात्रता रखता हो वह ऑनलाइन पोर्टल या मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
आवेदक पोर्टल या मोबाइल एप से माध्यम से मांगी गई जानकारी दर्ज करें।
जानकारी सबमिट करने के बाद उनके मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी भेजा जाएगा।
पोर्टल पर ओटीपी डालने के बाद आवेदक को व्यक्तिगत विवरण दर्ज करना होगा। इसे सबमिट करने पर एक वेबपेज खुलेगा जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाइन फॉर्म चयन कर उसमें सूचना दर्ज करें।
ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद आवेदक को यूनिक पंजीकरण संख्या उनके मोबाइल नंबर पर मैसेज में और ईमेल पर भेजा जाएगा।
आवेदन के साथ किसी तरह का कागजात अटैच नहीं करना है।
ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन फॉर्म का पीडीएफ बनेगा जिसमें काउंटर पर जाने के समय ले जाने वाले डॉक्यूमेंट की जानकारी दी गई होगी।
आवेदक अपनी सुविधानुसार भी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी जमा कर सकते हैं।
निर्धारित तिथि पर आवेदक अपने जिले के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन पत्र मांगी गई सूचना और शिक्षा ऋण के लिए मांगे गए कागजात के साथ आवेदन जमा करना होगा।
आवेदन की पीडीएफ कॉपी पर स्व-हस्ताक्षर कर अपना और सह-आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर और मांगे गए कागजातों की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित निर्धारित तिथि पर केंद्र पर पहुंचे। फोटोकॉपी के साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ रखना होगा।
कागजात के सत्यापन के बाद उन्हें काउंटर से एक प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदकों को जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर आवेदन जमा करते समय अपने स्वहस्ताक्षरित आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों में पहचान प्रमाण जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार का इनकम सर्टिफिकेट या फॉर्म 16, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आवास प्रामाण पत्र, एडमिशन प्रूफ आदि प्रदान करना होगा। जिन कागजातों की फोटो कॉपी के साथ स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी, उनकी सूची नीचे दी गई है :
आवेदक एवं सहआवेदक का आधार कार्ड
मैट्रिक, +2 (पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 10वीं) एवं अंतिम सफल परीक्षा का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र
प्राप्त छात्रवृत्ति, नि:शुल्क शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदक के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जिसमें बैंक के ब्रांच का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट रूप से दर्ज हो
संस्थान में एडमिशन का प्रमाण पत्र, जिसमें पाठ्यक्रम अवधि अकित हो (अथवा बिहार राज्य से बाहर के संस्थान के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका)
संस्थान से प्राप्त पाठ्यक्रम शुल्क की विवरणी
आवेदक एवं सह-आवेदक जैसे माता/पिता /पति /अभिभावक (रक्त संबंधी) का दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
आवासीय प्रमाण पत्र /बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी जिसमें आवास का पता स्पष्ट रूप से छपा हो /बिजली बिल /टेलिफोन बिल / पासपोर्ट / ड्राइविंग लाइसेंस / वोटर आईडी कार्ड / मतदान के लिए प्रयुक्त प्रमाण पत्रों में कोई एक
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बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आवेदक सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बने ‘May I Help You’ काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं या मुख्यालय स्तर पर बने कॉल सेंटर के नंबर 1800 3456 444 पर फोन कर सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हेल्पलाइन नंबर : 1800 3456 444 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप spmu bscc@bihar.gov.in पर एक ईमेल भी भेज सकते हैं।
जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र क्या है ?
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन देने वाले सभी आवेदक को योजना का लाभ उठाने हेतु अपने मूल कागजातों की जांच जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कराना आवश्यक है। कागजातों की जांच एवं अधिकारी/पदाधिकारियों की स्वीकृति के पश्चात आवेदक योजना का लाभ उठा सकेगें।
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क्र.सं. | गतिविधि | अधिकतम समय |
1 | काउंटर पर पहुंचने पर आवेदन की जांच | 15 मिनट |
2 | विभागीय नामित अधिकारी से सहमति प्राप्त कर सत्यापन के लिए थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी (TPVA) को ऑनलाइन भेजना | 15 मिनट |
3 | TPVA द्वारा आवेदन का सत्यापन कर रिपोर्ट सौपना | आवेदन प्राप्ति के 15 कार्य दिवस के अंदर |
4 | TPVA से रिपोर्ट मिलने पर नोडल पदाधिकारी द्वारा ऋण की स्वीकृति के लिए ऑनलाइन अनुशंसा निगम को भेजना | रिपोर्ट मिलने के दो दिनों के अंदर |
5 | बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड द्वारा आवेदन का निष्पादन | आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर |
6 | यदि कोई आपत्ति है तो आपत्ति का निष्पादन | 15 कार्य दिवस के अंदर |
7 | एकरारनामा हस्ताक्षर के बाद ऑनलाइन कॉपी | एकरारनामा की तिथि को |
8 | लोन की राशि | आवेदक द्वारा मांग किए जाने के अधिकतम 10 कार्य दिवस के अंदर |
आवेदन संबंधी प्रत्येक स्तर पर की गई कार्रवाई की सूचना आवेदक को एसएमएस / ईमेल / वेबपोर्टल पर दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत शिक्षा ऋण अधिकतम चार लाख रुपए तक स्वीकृत किया जाता है। इस राशि पर Moratorium पाठ्यक्रम समाप्ति से एक वर्ष तक या आवेदक के नियोजित होने के अधिकतम 6 माह (जो पहले हो) तक ब्याज की राशि नहीं देनी होती है। इस लोन की रकम पर सरल ब्याज दर 4 प्रतिशत होता है। इसके अंतर्गत महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को महज 1 प्रतिशत सरल ब्याज दर पर लोन दिया जाता है।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शिक्षण शुल्क और संस्थान में जमा किए जाने वाले अन्य शुल्क आरटीजीएस या एनईएफटी या विशेष परिस्थिति में बैंक ड्रॉफ्ट के द्वारा संस्थान को उपलब्ध कराई जाती है।
छात्रावास के बाहर रहने की स्थिति में आवेदक को वर्गीकृत शहरों के तय मानक के अनुरूप निर्धारित राशि और पाठ्य पुस्तक व पठन लेखन सामग्री के लिए राशि आवेदक के खाते में उपलब्ध कराई जाती है।
आवेदक या सहआवेदक द्वारा वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण होने का अंक पत्र या प्रमाण पत्र के साथ आवेदन देने पर अगली किस्त का भुगतान होगा।
Moratorium अवधि समाप्ति के बाद 2 लाख रुपए तक के लोन को अधिकतम 60 मासिक किस्तों में और 2 लाख से ऊपर के लोन को अधिकतम 84 किस्तो में वापस किया जा सकेगा। इस निर्धारित अवधि से पहले लोन वापस करने की स्थिति में 0.25 प्रतिशत की छूट मिलती है।
करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेख
क्र. सं. | मद का नाम | निर्धारित दर |
1 | छात्रावास से बाहर किराये पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष | 36 हजार रुपए से 60 हजार रुपए वार्षिक तक (अलग-अलग शहरों के आधार पर) |
2 | पाठ्य पुस्तक और अन्य पठन-लेखन सामग्री | 10 हजार रुपए प्रति वर्ष |
क्या मैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से लैपटॉप खरीद सकता हूँ?
हां, आप बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (bihar sarkar student credit card yojna) से लैपटॉप खरीद सकते हैं। सामान्य तौर पर, आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग अपनी अध्ययन सामग्री, पुस्तकों और स्टेशनरी के लिए व अपनी फीस का भुगतान करने के लिए भी कर सकते हैं।
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी के लिए आवेदक सभी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के प्रवेश द्वार के पास बने ‘May I Help You’ काउंटर पर संपर्क कर सकते हैं या मुख्यालय स्तर पर बने कॉल सेंटर के नंबर 1800 3456 444 पर फोन कर सकते हैं। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए आप हेल्पलाइन नंबर : 1800 3456 444 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप spmu bscc@bihar.gov.in पर एक ईमेल भी भेज सकते हैं।
करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेख
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक द्वारा एक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होता है। ऑनलाइन आवेदन “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के वेबसाइट http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in पर लॉगइन कर किया जा सकता है। आवेदक वेबसाइट के होम पेज पर New Application Registration पर जा कर पंजीकरण करेगा। पंजीकरण पश्चात आवेदक को एक One time password (OTP) SMS एवं Email द्वारा मिलेगा, जिसकी सहायता से वह आगे की आवेदन प्रक्रिया कर सकेगें। OTP की जांच के बाद आवेदक अपने user id एवं password की सहायता से आगे की आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेगें एवं अपने जरूरत अनुसार एक योजना का चयन कर सकेगें। ऑनलाइन आवेदन से पहले यह आवश्यक है कि आवेदक अपने E-mail Id एवं Mobile No. तैयार रखे।
“आर्थिक हल, युवाओं को बल” के अन्तर्गत तीन निम्न योजनाएं हैं -
मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
कुशल युवा कार्यक्रम
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त करने की योग्यता और शर्ते नीचे दी गई हैं -
बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए आवेदक बिहार राज्य, अन्य राज्य अथवा केन्द्र सरकार के संबंधित नियामक एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में उच्च शिक्षा हेतु नामांकित हों या नामांकन के लिए चयनित हों।
आवेदक बिहार का निवासी हो एवं राज्य में अवस्थित सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उर्त्तीण हो।
आवेदक को किसी अन्य स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता/छात्रवृति/स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड/शिक्षा ऋण या किसी प्रकार का सहायता प्राप्त नहीं हो।
आवेदन की तिथि को आवेदक की आयु 25 वर्ष से अधिक नहीं हो।
यह ऋण उच्च शिक्षा के सामान्य पाठ्यक्रमों एवं विभिन्न व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों बीए /बीएससी /इंजीनियरिंग /एमबीबीएस /प्रबंधन/ विधि आदि के लिए दी जाती है।
आवेदक किसी भी समय अर्हता एंव शर्तों को ध्यान में रखते हुए आवेदन दे सकते हैं।
आवेदन संबंधी जानकारी “आर्थिक हल, युवाओं को बल” के वेबसाइट http://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in एवं सुविधा केन्द्र के Toll Free Number. 18003456444 पर बात कर प्राप्त की जा सकती है।
लाभार्थी पढ़ाई को किसी कारणवश बीच में छोड़ देता है तो लोन की शेष राशि संस्थान या विद्यार्थी को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। लोन की अगली किस्त उसके संबंधित संस्थान या पाठ्यक्रम में अध्यनरत रहने की स्थिति में ही उपलब्ध कराई जाती है।
आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर आवेदक को एक PDF आवेदक की Email id पर प्राप्त होगा।
सफलता पूर्वक आवेदन करने के पश्चात आवेदक किसी भी कार्यदिवस पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक DRCC पहुंच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं।
आवेदक सफलतापूर्वक आवेदन करने के बाद किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक DRCC पहुंच कर अपने कागजातों का सत्यापन करा सकते हैं।
Exam Date:01 January,2025 - 14 February,2025
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